झांसी 12 अप्रैल। अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०) आनंद प्रकाश के न्यायालय में एक अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर उसे विभिन्न धाराओं में तीन वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुलेश कुमार सक्सेना ने बताया कि 13 जुलाई 2021 को थाना चिरगांव पुलिस उपनिरीक्षक सुरेश चन्द तिवारी पुलिस बल सहित क्षेत्र में गस्त एवं वाहन चेकिंग कर रहे थे तभी मुखबिर ने बताया कि चिरगांव से गुरसरांय जाने वाले रोड पर दवरा के तिराहे के सामने झाड़ियों की आड़ में काफी संख्या में चोरी की मोटर साइकिलें रखी है जिसको चोरी करने वाले बदमाश कहीं बाहर ले जाकर बेचने के लिये वाहन का इन्तजार कर रहे हैं ,एक व्यक्ति वाहन की रखवाली कर रहा है तथा दूसरा व्यक्ति सौदा तय करने के लिये कहीं गया है जो वापस आने वाला है यदि शीघ्र छापा मारा जाये तो मोटर साइकिलें बरामद हो सकती है तथा चोर पकड़े जा सकते है।
मुखबिर को साथ लेकर बताये गये स्थान पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर उमाकान्त लोधी पुत्र भगवत लोधी निऊ ग्राम नरौल थाना रावतपुरा जिला भिण्ड (म०प्र०) आदि को गिरफ्तार कर 05 मोटर साइकिले व एक देशी तमंचा 315 बोर व 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर आदि बरामद कर 379,420,467,413 भादवि व 3/25 आर्म्सएक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में आरोपी/अभियुक्त उमाकान्त लोधी का संस्वीकृति बयान अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से अपने जुर्म की संस्वीकृति की गई और कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी ।
अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त उमाकान्त लोधी को धारा 379, 411, 413, 467, 420 भा०दं०सं० के अपराध में दोषी पाते हुये,धारा 379 आईपीसी में 02 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण ,धारा 411 आईपीसी में 02 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास ,धारा-413 आईपीसी में अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास ,धारा 420 आईपीसी में 03 वर्ष के कारावास एवं10,000रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास , धारा 467 आईपीसी में 03 वर्ष के कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई।
वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन