झांसी 15 जुलाई । बुंदेलखंड के झांसी में जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सोमवार को आयोजित “सामूहिक विवाह कार्यक्रम” में 38 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गये, इनमें 29 हिंदू और 9 मुस्लिम समाज के जोड़े शामिल हैं।
कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम के मुख्य आतिथ्य में लक्ष्मी गार्डन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव ने मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शुमार सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से गरीब एवं निराश्रित महिलाओं के विवाह की समस्याओं का निराकरण किया है। उन्होंने उन सभी 38 नवयुगल जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी ने इस आयोजन का प्रतिभागी बन दहेज प्रथा जैसी एक बड़ी कुरीति को तोड़ने का कार्य किया है।
विधायक मऊरानीपुर, डॉ रश्मि आर्य ने कहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम हमारे लिए एक उत्सव की भांति है और इसी उत्सव को मनाने के लिए हम सभी यहां उपस्थित हुए हैं। गरीब के घर जब बेटी जन्म लेती है तो उनको यह चिंता होती है कि अपनी बेटी का विवाह कैसे करेंगे। हमारी सरकार ने इसी चिंता को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की और आज इस योजना के माध्यम से गरीब एवं निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है।
कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन ने कहा कि आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत प्रतिभागी वर-वधुओं को बहुत-बहुत बधाई। आपका जीवन सुखमय, समृद्ध हो एवं आप अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाते हुए आगे बढ़े। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारी माताएं जो निराश्रित और गरीब है उनकी बेटियों की शादी की समस्या को दूर किया जाए और इसके लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया है। जिसके घर में बेटियां है तो उनके विवाह हेतु समाज कल्याण विभाग में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लिया जा सकता है।
कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत दो लाख रूपये वार्षिक आय वाले परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह समाज कल्याण विभाग द्वारा नगर निगम, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत (खण्ड विकास अधिकारी) तथा नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के माध्यम से निःशुल्क सम्पन्न कराया जाता है। इस हेतु शासन द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली सहायता 51 हजार रूपये की धनराशि में से 35 हजार रूपये कन्या के खाते में भेजे जाते हैं और 10 हजार की सामग्री दी जाती है और छह हजार प्रति
जोड़े की दर से विवाह आयोजन में व्यय होती है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ हेतु समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किया जाना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के अभिभावक प्रदेश केमूल निवासी होने चाहिए, आवेदक के परिवार की आय दो लाख वार्षिक से कम होनी चाहिए। विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, तथा अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य है।
कार्यक्रम का संचालन राहुल द्विवेदी द्वारा किया गया। अंत में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया।
वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन