न्यायलय फैसला

किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण के मामले में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

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झांसी 06 नवंबर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अधि० सहित बलात्कार),न्यायालय सं०- 9,नितेन्द्र कुमार की अदालत में किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण के मामले में  अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना शाहजहांपुर‌ में प्रार्थनापत्र / तहरीर देते हुए बताया था कि 01 मई 2016 को उसकी पुत्री (पीड़िता) उम्र करीब 17 वर्ष रात्रि करीब 11.00 बजे घर से अचानक कहीं चली गयी। काफी तलाश किया, परन्तु नहीं मिली जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उसे गाँव का कमलेश पुत्र लालताप्रसाद कुशवाहा उम्र 20 वर्ष बहला फुसलाकर कहीं ले गया है।उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने में कमलेश का सहयोग उसके गाँव के जितेन्द्र कुमार उर्फ जीतू पुत्र सुरेश कुमार, निवासी ग्राम तालौड़ ने किया
है।

प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध कमलेश कुशवाहा को धारा 363 भादं०सं० के अपराध में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास ,धारा 366 भादं०सं० में 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000 रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्तकारावास की सज़ा सुनाई गई

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